- Company Name
- Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. (AVVNL
- Customer Care Number
- 1800-180-6565
- Loss Amount
- 87450
- Ratings
- 1.00 star(s)
- Opposite Party Address
- मुख्यालय – पंचशील नगर, अजमेर (राजस्थान)
स्थानीय कार्यालय – Assistant Engineer (Rural), AVVNL, मेड़ता सिटी, जिला नागौर
Discussion / Complaint Text (शिकायत विवरण):
दिनांक 14-07-2025 को मैंने कृषि विद्युत कनेक्शन (7.5 HP, आवेदन संख्या 1103220000565) हेतु आवेदन किया तथा ₹87,450/- की राशि विधिवत जमा की। इसके बावजूद मेरे आवेदन की स्थिति विभागीय स्तर पर विरोधाभासी और अवैध रूप से दर्शाई गई है—
आवेदन पोर्टल पर – “Rejected at Deposit Approval Stage”।
शिकायत पोर्टल पर – “Assigned to CCD”।
स्थानीय स्तर पर – Boundary/Fencing का आधार बताकर अस्वीकृति।
तीन अलग-अलग स्थिति विभागीय पारदर्शिता की घोर कमी दर्शाती हैं। Boundary/Fencing की कोई स्पष्ट गाइडलाइन (लंबाई, ऊँचाई, प्रकार) न तो आवेदन फॉर्म में थी और न ही NCMS Manual में। बाद में यह शर्त थोपना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।
साथ ही 25 HP SIP कनेक्शन मेरे किरायेदार के नाम पर है जबकि 7.5 HP कृषि कनेक्शन मेरे नाम पर है। अलग उपभोक्ता होने की स्थिति में Boundary/Fencing की शर्त लागू नहीं होती। इस आधार पर मेरा आवेदन अस्वीकृत करना Supply Code व Electricity Act, 2003 का उल्लंघन है।
विशेष बिंदु (Special Additions):
Transparency Violation: तीन अलग-अलग स्टेटस (Rejected / Assigned / अस्वीकृत) दर्शाकर उपभोक्ता को गुमराह किया गया।
Speaking Order का अभाव: Supply Code के अनुसार अस्वीकृति का स्पष्ट लिखित आदेश देना अनिवार्य है, जो नहीं दिया गया।
Financial & Mental Loss: ₹87,450/- की राशि जमा कराने के बाद कनेक्शन न देना न केवल आर्थिक हानि है बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी है।
Public Interest: यदि इस प्रकार की मनमानी रोकी नहीं गई तो भविष्य में अन्य किसानों के साथ भी ऐसा अन्याय होगा।
Remedy Sought: कृषि कनेक्शन की तत्काल स्वीकृति, या जमा राशि का ब्याज सहित रिफंड और दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।
दिनांक 14-07-2025 को मैंने कृषि विद्युत कनेक्शन (7.5 HP, आवेदन संख्या 1103220000565) हेतु आवेदन किया तथा ₹87,450/- की राशि विधिवत जमा की। इसके बावजूद मेरे आवेदन की स्थिति विभागीय स्तर पर विरोधाभासी और अवैध रूप से दर्शाई गई है—
आवेदन पोर्टल पर – “Rejected at Deposit Approval Stage”।
शिकायत पोर्टल पर – “Assigned to CCD”।
स्थानीय स्तर पर – Boundary/Fencing का आधार बताकर अस्वीकृति।
तीन अलग-अलग स्थिति विभागीय पारदर्शिता की घोर कमी दर्शाती हैं। Boundary/Fencing की कोई स्पष्ट गाइडलाइन (लंबाई, ऊँचाई, प्रकार) न तो आवेदन फॉर्म में थी और न ही NCMS Manual में। बाद में यह शर्त थोपना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।
साथ ही 25 HP SIP कनेक्शन मेरे किरायेदार के नाम पर है जबकि 7.5 HP कृषि कनेक्शन मेरे नाम पर है। अलग उपभोक्ता होने की स्थिति में Boundary/Fencing की शर्त लागू नहीं होती। इस आधार पर मेरा आवेदन अस्वीकृत करना Supply Code व Electricity Act, 2003 का उल्लंघन है।
विशेष बिंदु (Special Additions):
Transparency Violation: तीन अलग-अलग स्टेटस (Rejected / Assigned / अस्वीकृत) दर्शाकर उपभोक्ता को गुमराह किया गया।
Speaking Order का अभाव: Supply Code के अनुसार अस्वीकृति का स्पष्ट लिखित आदेश देना अनिवार्य है, जो नहीं दिया गया।
Financial & Mental Loss: ₹87,450/- की राशि जमा कराने के बाद कनेक्शन न देना न केवल आर्थिक हानि है बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी है।
Public Interest: यदि इस प्रकार की मनमानी रोकी नहीं गई तो भविष्य में अन्य किसानों के साथ भी ऐसा अन्याय होगा।
Remedy Sought: कृषि कनेक्शन की तत्काल स्वीकृति, या जमा राशि का ब्याज सहित रिफंड और दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।